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  1. Always be punctual at work.

  2. Update your personal information (i.e. contact/email/address) with CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION, and pay subscription/fees on time without waiting for a reminder.

  3. Update Association of any setbacks like irregular working hours/unhygienic conditions.

  4. Maintain a written conversation with Producer or his/her representatives in the form of messages/whatsapp/email w.r.t remuneration, block dates, call time etc.

  5. Maintain CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION diary, regularly.

  6. Always carry your updated membership card.

  7. Approach CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION before serial goes off-air/dubbing of movie, in case of any dispute.

  8. Ensure that you receive 90% of the total remuneration before dubbing of the movie.

  9. Write to your Association in case of any grievance instead of posting it on social platforms.

  10. Forward your agreement to CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION within 15 days of signing the contract.

  11. Take acknowledgement of authorized representative of Production house on a copy of your invoice.

       

Do's

Dont's

  • Don’t leave the sets without finishing your work, contact your Zonal Head/ CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION incase of any emergency.

  • Don’t sign agreement without reading, understanding each clause.

  • Don’t sign the agreement leaving blank space between the last line of the agreement & your name.

  • Don’t shoot on 26th January, 1st May and 15th August

  • Don’t approach media or channel directly in case of any dispute.

  • Don’t approach Producer directly after registering your complaint with CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION.

  • Don’t dub any other artistes voice without obtaining their/CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION’s consent.

  • Don’t replace any other artiste without NOC from fellow artist/ CINE & TV ARTIST WELFARE ASSOCIATION.

  • Don’t sign blank/incomplete vouchers

क्या करे

  1. शूटिंग लोकेशन पर हमेशा समय से पहुंचें।

  2. सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन को अपनी ताज़ा व्यक्तिगत जानकरी (पता/इमेल/फोन नंबर आदि) से अवगत कराना तथा अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस समय पर देना आपकी ज़िम्मेदारी है; ऑफ़िस के रिमाइंडर का इन्तज़ार न करें।

  3. शूटिंग-आवर्स, सफ़ाई-रखरखाव, खाने की गुणवत्ता में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही के बारे में, जल्द से जल्द, सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन को अवगत कराएं.

  4. प्रोडक्शन कंपनी या उसके प्रतिनधि से बात करते समय पेमेंट, ब्लॉक डेट्स, कॉल टाइम आदि के ज़रूरी रिकॉर्ड, लिखित सबूत के तौर पर, एस एम एस, व्हाट्सऐप, इमेल आदि के रूप में अपने पास संभाल के रखें।

  5. सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन डायरी (फिजिकल या डिजिटल) में (इन-टाइम व आउट-टाइम के कारण के साथ) सभी एंट्रीज नियमित भरें और प्रोडक्शन कंपनी के प्रतिनधि से अनिवार्य रूप से हस्तक्षर करा लें।

  6. अपडेटेड सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन कार्ड हमेशा अपने साथ रखें और स्टूडियो निरीक्षण के समय सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन केयर कमिटी के वालंटीयर्स को पूछने पर अवश्य दिखाए।

  7. प्रोडक्शन हाउस से किसी प्रकार के तकरार के मामल में टीवी धारावहिक के ऑफ-एयर जाने(बंद होने), तथा किसी फिल्म की डबिंग से पहले ही सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क करें।

  8. किसी फिल्म की डबिंग से पहले ही अपने कुल पेमेंट का 90 प्रतिशत राशि अवश्य ले लें।

  9. आपको अगर अपने एसोशिशन से कोई शिकायत है तो सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस में आकर बताएं न कि किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें।

  10. प्रोडक्शन हाउस से प्राप्त एग्रीमेंट की एक कॉपी दस्तखत करने की तारीख के 15 दिन के अंदर सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन को फ़ॉरवर्ड करें।

  11. इनवॉइस/ बिल देते समय, उसकी एक कॉपी, प्रोडक्शन हाउस के प्रतिनिधि से दस्तखत कराकर अपने पास अवश्य रख लें।

क्या नहीं करें

  1. अपना काम पूरा किए बिना सेट न छोडें। किसी प्रकार की इमरजेंसी में अपने यूनिट/ ग्रुप या ज़ोनल हेड से या सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस से संपर्क करें।

  2. एग्रीमेंट/कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों (क्लॉज)को ठीक से पढ़े और समझे बिना उसपर दस्तख़त न करें।

  3. एग्रीमेंट की अंतिम पंक्ति और अपने दस्तख़त / नाम के बीच थोडी भी खाली जगह न छोडें।

  4. राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15अगस्त तथा 1मई (अनिवार्य छुट्टियों) को शूटिंग न करें।

  5. किसी भी विवाद के मामले में सीधे मीडिया(अखबार/ चैनल) के पास न जाएं।

  6. किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ एकबार सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उस प्रोड्यूसर से सीधे सम्पर्क न करें।

  7. किसी अन्य कलाकार की आवाज की डबिंग उसकी या सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की सहमति के बिना न करें।

  8. किसी भी कलाकार की जगह उस कलाकार या सिने & टीवी आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की सहमति के बिना काम न करें।

  9. ब्लैंक/अधूरे वाउचर पर दस्खत न करें।

ARTIST CARD
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